सोशल मीडिया के सबसे पॉपुलर मैसेजेस कहीं जाने वाले व्हाट्सएप ने आखिरकार रकारके कड़े एक्शन के बाद व्हाट्सएप ने भारत सरकार के नए IT नियमों के तहत काम करना शुरू कर दिया है।
कंपनी ने वेबसाइट पर भारत के अंदर व्हाट्सएप की हर प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए परेश बि लाल को शिकायत अधिकारी बनाया है।
देश में जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े और आईटी संबंधित नए नियमों को लेकर के भारत ने पिछले सप्ताह ही नए नियम लागू किए थे और उसके बाद ही व्हाट्सएप ने भी नए नियम को लागू कर दिया है।
आपको बता दें कि इन नियमों में वह सोशल मीडिया intermediary जींस सोशल मीडिया के 50 लाख से अधिक यूजर्स है। उनको भारत के जितने भी यूजर्स है उनके शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑफिसर रखने का नियम लाया है। आपको बता दें कि इसमें एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपात अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। और यह जो अधिकारी रहेंगे वह भारत के ही होने चाहिए
व्हाट्सएप की वेबसाइट के अनुसार, अब किसी भी यूजर्स की शिकायत रहेगी। वे अब परेश बि लाल को whatsapp के अधिकारी को शिकायत कर सकेंगे, और यह शिकायत पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। और यह शिकायत हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित बंजारा हिल्स पोस्ट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
अब गूगल भी बड़ी कंपनियां भी अपनी वेबसाइट को और अन्य कई ऐसे टेक्नोलॉजी को अपडेट करने लग गई है। जो कि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे हमको फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी यूजर्स की शिकायत अपने अधिकारी तक बड़ी आसानी से कर सके.
भारत सरकार के नए आईटी रूल के अनुसार, सभी इंटरमीडियरी सोशल मीडिया वेबसाइट या फिर कोई ऐप हो दोनों को भी अपनी शिकायत अधिकारी को नियुक्त करना होगा। और उनका कांटेक्ट नंबर भी देना होगा। और यहां तक की शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया की प्रणाली स्पष्ट तरीके से देने होंगे.
नए आईटी रूल के अनुसार जो भी कोई यूजर्स किसी भी सोशल मीडिया को कोई भी शिकायत करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर उसकी जांच करनी होगी और शिकायत मिलने के 15 दिन के अंदर उन पर कार्यवाही भी करनी होगी, अब कोई भी कंपनी को जब भी किसी अधिकारी और प्रशासन के माध्यम से नोटिस या फिर निर्देश प्राप्त होने के बाद 15 दिन के अंदर उसका समाधान करना होगा।
नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को किसी भी प्रकार की चिंतित या आपत्तिजनक संदेश को जैसे ही प्राप्त होता है उसको 36 घंटे के अंदर हटाना होगा और इसके साथ ही किसी भी प्रकार की अश्लील कंटेंट या फिर अन्य किसी भी आपत्तिजनक चित्रकरण को 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर से हटाना होगा।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट तरीके से कहा है। कि उनके यह इस प्रकार के नए नियम कोई भी यूजर अपने सोशल मीडिया के दुरुपयोग करने से रोकने के मंशा को लेकर यह ऐसा किया गया है। किसी भी शिकायतकर्ता की दुविधा को दूर करने के लिए यह नियम बनाया गया है।
यदि कोई सोशियल media platform इन नियमों का पालन नहीं करता है। तो ये social media platform intermidari Unit का दर्जा खो देंगे,
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